Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024 :-
Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024, राजश्री योजना के लिए पात्रता :- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में महिलाओ एवं बालिकाओ के जीवन स्तर को समाज में उच्च बनाने के लिए समय – समय पर अनेक योजनाए चलाई जा रही है, जिनमे से Mukhyamantri Rajshree Yojana एक प्रमुख योजना है | इसका क्रियान्वय माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में किया गया था | इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं लाभ के लिए पात्र होगी | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी बालिकाओ के माता – पिता या अभिभावक को 6 चरणों मै कुल 50000 रुपये की राशि दी जाती है |
Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024 का परिचय :-
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक भावना व सोच को विकसित करने एवं उनके जीवन में स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा “मुख्यमंत्री राजश्री योजना” लागू की गई है | इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं लाभ के लिए पात्र होगी |
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बालिका के राजकीय अस्पताल में जन्म लेने पर पहली किस्त के रुप में 2500 रुपये की राशि दी जाती है | बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2500 रु. द्वितीय किस्त के रुप में दी जाती है | इसके बाद जब बालिका की उम्र 5 वर्ष या इससे अधिक व किसी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये, कक्षा 6th में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये, कक्षा 10th में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये, एवं कक्षा 12th उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये की राशि दी जाती है | निम्न प्रोत्साहन राशि बालिका के राजकीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने पर ही दी जाती है |
राजश्री योजना के मुख्य उद्धेश्य :-
- राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना से हैं |
- बालिकाओं के लालन – पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओ का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हैं |
- संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ – मृत्यु दर में कमी लाना हैं |
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना |
- राज्य में घटते बाल लिंगानुपात के अंतर मैं कमी लाना |
- बालिकाओ का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना | जिससे उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त हो सके |
- बालिकाओ को समाज में समानता एवं उनके आदर्शो का अधिकार दिलाना|
राजश्री योजना के अंतर्गत देय लाभ :-
Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता – पिता या अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम राशि का भुगतान निम्न बिन्दुओ के अनुसार किया जायेगा :-
- राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रु. की राशि देय होगी | यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी |
- बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रु. की राशि देय होगी |
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रु. की प्रोत्साहन राशि दये होगी |
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि दये होगी |
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रु. की प्रोत्साहन राशि दये होगी |
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12 वि कक्षा पास करने पर बालिका के नाम से 25000 रु. की प्रोत्साहन राशि दये होगी |
क्र. सं. | किश्त | राशि |
1 | प्रथम किश्त | 2500 रु. की प्रोत्साहन राशि |
2 | द्वितीय किश्त | 2500 रु. की प्रोत्साहन राशि |
3 | तृतीय किश्त | 4000 रु. की प्रोत्साहन राशि |
4 | चौथी किश्त | 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि |
5 | पांचवी किश्त | 11000 रु. की प्रोत्साहन राशि |
6 | छठी किश्त | 25000 रु. की प्रोत्साहन राशि |
राजश्री योजना के लिए पात्रता :-
- ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होता हैं |
- ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड धारी हो | (यदि लाभकर्ता के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड नहीं है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किन्तु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध करना आवश्यक है |)
- योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिए ही देय है | ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संस्थान से देय होगा | राजस्थान राज्य के बहार की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना को परिलाभ देय नहीं होगा |
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा | यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मद्ये रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओ को देय होगा | तीसरी एवं इसके पश्चातवर्ती किश्तों का एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सिमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित सन्तानो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी | इस हेतु निर्धारत प्रक्रिया के अनुसार माता – पिता स्व घोसणा पत्र प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा |
- यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित सन्तानो में से मृत बालिका की संख्या काम हो जाएगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ के लिए पात्र होगी | तीसरी एवं अन्य किश्तो का लाभ अधिकतम दो जीवित सन्तानो तक ही समित होगा |
- प्रथम किश्त हेतु बालिका का राज्य के राजकीय या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जन्म होना आवश्यक होगा |
- द्वितीय किश्त का परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड या ममता कार्ड के अनुसार बालिका का 9 माह का सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर ही देय होगा |
- प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा |
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय परिलाभ (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं टीकाकरण होने के पश्चात ) एवं तृतीय (बालिका के राज्य में किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर) तभी देय होगा जब बालिका ने प्रथम किश्त का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो |
- ऐसी बालिकाएं ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्र होगी जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ में प्रत्येक चरण में (1, 6, 10 व 12) शिक्षारत है या रही है |
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना की अगली किश्त पूर्व की किश्त का परिलाभ प्राप्त होने पर ही देय होगी |
प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया :-
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान में होने पर प्रथम किश्त का भुगतान उक्त चिकित्सा संस्थान द्वारा ही किया जायेगा |
- द्वितीय किश्त का भुगतान बालिका एवं बालिका की माँ का जिस चिकित्सा संस्थान में पंजीकरण है के द्वारा किया जायेगा |
- तृतीय किश्त का भुगतान बालिका का राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर उक्त राजकीय विद्यालय के द्वारा किया जायेगा |
- चौथी, पांचवी व छठी किश्त अर्थात् बालिका का कक्षा 6 व 10 में प्रवेश एवं कक्षा 12वी उत्तीर्ण करने पर संबन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा किया जायेगा |
नोट:- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किया जायेगा | परिवार का जनाधार नहीं होने की स्तिथि में किसी भी प्रकार का कोई लाभ देय नहीं होगा |
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
- परिवार का जनाधार कार्ड |
- माता-पिता का आधार कार्ड |
- राजकीय चिकित्सा संस्थान का ममता कार्ड |
- बैंक की पासबुक |
- परिवार का राशन कार्ड |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- दो सन्तानो सम्बन्धित स्व घोषणा पत्र |
- राजकीय विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित प्रमाण पत्र |
- बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो |
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FAQs :-
राजश्री योजना का लाभ कौन – कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है।
राजश्री योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिलते हैं?
राजश्री योजना के अंतर्गत 6 किश्तों में कुल 50000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती हे।
राजश्री योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राजस्थान राजश्री योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 है | शिकायतकर्ता टोल फ्री नंबर के जरिये कॉल कर प्रकरण दर्ज करवा सकेंगे।