Samajik Suraksha Pension Yojana : वृद्ध, विकलांग, विधवा की रक्षा के प्रति एक कदम :-
राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य निशक्त नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | इस योजना के तहत सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा, निशक्त एवं आर्थीक रूप से कमजोर नागरिकों को DBT के माध्यम से मासिक पेंशन दी जाती है | इस लेख में हम योजना के उद्देश्य, प्रकार, लाभ, वार्षिक सत्यापन और अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे |
योजना का नाम | योजना के लिए पात्रता | देय वित्तीय लाभ |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष व 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला | 1000/- रुपये प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता महिला | 1000/- (75 वर्ष से कम) व 1500/- रुपये प्रतिमाह (75 वर्ष से अधिक) |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | निशक्तता ,बोने तथा हिजडापन से ग्रसित | 1000/- (75 वर्ष से कम) व 1250/- रुपये प्रतिमाह (75 वर्ष से अधिक) |
लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष व 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला | 1000/- रुपये प्रतिमाह |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रमुख उद्देश्य (Objective) :-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद व असहाय वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में सहायता करना है | इस योजना के माध्यम से विभिन्न राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हो सकती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे :- वृद्ध, विधवा, निशक्त एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सामाजिक रूप से वंचित हो सकते है | इस योजना के द्वारा निम्मन वर्ग के लोगो को आरामदायक जीवन जीने और आर्थिक रूप से आत्म – निर्भर बनने में सहायता प्रदान की जाती है |
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रकार (Type) :-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना :-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए उन्हें एक आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है | जिसके अंतर्गत राज्य के 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष व 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला नागरिकों को अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च बनाने के लिए उन्हें सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है |
नोट :- इन सभी लाभार्थियों की पारिवारीक वार्षिक आय 48,000 /- रुपये से कम होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना :-
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता महिलाओं को अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जाती है | इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम आयु की लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये सहयोग राशि तथा 75 वर्ष या उससे अधिक की लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1500/- रुपये की सहयोग राशि प्रदान की जाती है |
नोट :- इन सभी लाभार्थियों की पारिवारीक वार्षिक आय 48,000 /- रुपये से कम होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना :-
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत उन नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है जो विशेष रुप से शारीरिक और मानसिक रुप से विकलांग हो | जैसे :- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या इससे अधिक हो, प्राकृतिक रूप से बोने (3 फीट 6 इंच) से कम हो तथा हिजडापन से ग्रसित हो |
इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000/- रुपये प्रति माह, 75 वर्ष या उससे अधिक के आयु वाले लाभार्थियों को 1250/- रुपये प्रति माह तथा कुष्ठ रोग नामक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को 2500/- रूपये एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500/- रूपये प्रति माह की सहयोग राशि प्रदान की जाती है |
नोट :- इन सभी विशेष योग्यजनों की परिवार की वार्षिक आय 60,000 /- रुपये से कम होनी चाहिए |
लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना :-
लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे किसानो को आर्थिक सहायता दी जाती है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष व 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला नागरिक जो लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा के अंतर्गत आते हो उन्हें सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- रुपये की वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ :-
आर्थिक सुरक्षा :-
इस योजना के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद हुई है | इस योजना के जरिये उक्त वर्ग के लोग अपने जीवन को बेहतर ढंग, आरामदायक तरीके और सुरक्षित रुप से जी सकते है |
सामाजिक समर्थन :-
यह योजना विशेष वर्ग को सामाजिक समर्थन प्रदान करती है एवं उन वर्ग के लोगों की कुशलता में वृद्धि के अवसर उत्तपन करती है, जो समाज के कमजोर वर्गों संबध रखते है |
विकलांगों का समर्थन :-
यह योजना विकलांग लोगो को समर्थन प्रदान करने में सक्षम है | इस योजना के द्वारा इन्हे उच्च शिक्षा, कुशल रोजगार व अन्य अवसरों का समर्थन मिलता है |
गरीबी से मुक्ति :-
इन योजनाओं के द्वारा गरीबी रेखा से कम आय वाले व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान होती है | इनके माध्यम से उन्हें एक उपयुक्त आर्थिक सहयोग मिलता है जिससे वह लोग आपने जीवन को सशक्त बना सकते है |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन की प्रक्रिया :-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है | लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते है या फिर अपने नजदीकी ई – मित्रा / CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरवा सकते है | ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थियों को सम्बन्धित विभाग के कार्यालय स्थल में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे |
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
योजना का वार्षिक सत्यापन :-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से Samajik Suraksha Pension Yojana के जरिये प्रदेश में सालाना करीब 91 लाख से ज्यादा पेंशनर को पेंशन दी जाती है | जिसका सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवंबर – दिसंबर में दस्तावेज सत्यापन करवाया जाता है | वित्त वर्ष 2024 – 25 के लिए सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 रखी गई है |
नोट :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत के देय पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है |
Samajik Suraksha Pension Yojana एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगो के जीवन स्तर में एक आवश्यक सुधार लाया जा सकता है | केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी रुप से संचालित किया जाना चाहिए | सरकार द्वारा इन योजनाओ का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए व्यापक प्रचार – प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए | जिनके द्वारा लोगों के जीवन को समय से उच्च बनाया जा सके |
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FAQs :-
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाय एवं विकलांग लोग शामिल है |
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